मध्य प्रदेश के सागर की घटना के बाद अवैध शराब के विनिर्माण, तस्करी, भंडारण और बिक्री पर शिकंजा कसने की तैयारी
रायपुर। पड़ोसी राज्य मध्य प्रदेश के सागर जिले में हाल ही में जहरीली शराब के सेवन से हुई दुखद मौतों एवं गंभीर घटनाओं को संज्ञान में लेते हुए छत्तीसगढ़ शासन का आबकारी विभाग पूरी तरह अलर्ट हो गया है। राज्यभर में अवैध मदिरा के विनिर्माण, तस्करी, भंडारण एवं विक्रय पर पूर्ण अंकुश लगाने के उद्देश्य से व्यापक स्तर पर विशेष सघन जांच अभियान शुरू किया गया है।
शासन की मंशा के अनुरूप छत्तीसगढ़ में किसी भी अप्रिय स्थिति से बचने और आमजन की सुरक्षा सुनिश्चित करने के उद्देश्य से आबकारी आयुक्त श्री पदुम सिंह एल्मा ने सभी मैदानी अधिकारियों को कड़े दिशा-निर्देश जारी किए हैं।
यह आदेश सचिव, वाणिज्यिक कर (आबकारी) विभाग की अध्यक्षता में आयोजित उच्चस्तरीय वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग (VC) समीक्षा बैठक के उपरांत प्रसारित किया गया।
रेलवे स्टेशन से अंतरराज्यीय सीमाओं तक 24 घंटे सघन जांच
अभियान के तहत प्रदेश के समस्त रेलवे स्टेशनों, बस अड्डों, हवाई अड्डों तथा अंतरराज्यीय सीमाओं पर स्थित आबकारी जांच चौकियों में वाहनों की 24 घंटे सघन जांच की जा रही है।
इसका उद्देश्य बाहरी राज्यों से छत्तीसगढ़ में आने वाली अवैध शराब की तस्करी को पूरी तरह रोकना है। संदिग्ध वाहनों और गतिविधियों पर विशेष नजर रखने के निर्देश दिए गए हैं।
हर जिले में विशेष जांच दल गठित
अवैध और जहरीली शराब के कारोबार पर प्रभावी नियंत्रण के लिए प्रत्येक जिले में उड़नदस्ते के अतिरिक्त विशेष जांच दल (Special Task Team) का गठन किया गया है।
ये टीमें अवैध शराब के कारोबार से जुड़े संदिग्ध ठिकानों और गतिविधियों पर पैनी नजर रखेंगी तथा आवश्यकतानुसार तत्काल कार्रवाई करेंगी।
मदिरा दुकानों और ढाबों की भी होगी सघन जांच
प्रदेश की देशी एवं विदेशी मदिरा दुकानों में नॉन-ड्यूटी पेड (NDP), लीकेज एवं मिलावटी मदिरा की औचक जांच की जा रही है।
इसके साथ ही होटल, ढाबों और अवैध अहातों पर भी दबिश देकर जब्ती की कार्रवाई तेज कर दी गई है। विभाग द्वारा संदिग्ध गतिविधियों की जानकारी जुटाकर आवश्यक वैधानिक कार्रवाई की जा रही है।
अवैध आसवन और स्पिरिट सिंडिकेट पर कसेगा शिकंजा
वनांचलों, नदी-नालों और अन्य संदिग्ध क्षेत्रों में अवैध कच्ची शराब बनाने वालों के खिलाफ विशेष सर्च अभियान चलाया जा रहा है।
विभाग द्वारा अवैध स्पिरिट के कारोबारियों और उनके आपूर्ति स्रोतों (Source of Origin) का पता लगाकर उनके विरुद्ध कड़ी कानूनी कार्रवाई किए जाने के निर्देश दिए गए हैं।
शिकायतों पर तत्काल कार्रवाई के निर्देश
आबकारी विभाग के टोल-फ्री नंबर, ‘मनपसंद ऐप’, समाचार पत्रों एवं आम नागरिकों से प्राप्त होने वाली अवैध शराब से संबंधित प्रत्येक सूचना पर तत्काल वैधानिक कार्रवाई सुनिश्चित की जा रही है।
विभाग ने प्राप्त शिकायतों को गंभीरता से लेते हुए मैदानी अमले को त्वरित कार्रवाई करने के निर्देश दिए हैं।
नोडल अधिकारी नियुक्त, रोजाना होगी अभियान की मॉनिटरिंग
प्रदेश के सभी जिलों एवं संभागों में चल रही कार्रवाई की दैनिक निगरानी के लिए प्रभारी अधिकारी, राज्य स्तरीय उड़नदस्ता को नोडल अधिकारी नियुक्त किया गया है।
नोडल अधिकारी प्रतिदिन दोपहर 12 बजे तक पूरे प्रदेश की समेकित रिपोर्ट आबकारी आयुक्त को प्रस्तुत करेंगे। इससे अभियान के दौरान की जा रही कार्रवाई की नियमित मॉनिटरिंग सुनिश्चित होगी।
लापरवाही पर होगी कठोर अनुशासनात्मक कार्रवाई
आबकारी आयुक्त ने स्पष्ट किया है कि कर्तव्य में किसी भी प्रकार की शिथिलता या लापरवाही बरतने वाले अधिकारियों एवं कर्मचारियों के विरुद्ध कठोर अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाएगी।
विभाग ने आम नागरिकों से भी अपील की है कि अवैध शराब के निर्माण, भंडारण अथवा विक्रय की सूचना तत्काल विभागीय टोल-फ्री नंबर 14405 या मनपसंद ऐप के माध्यम से साझा करें।
साथ ही आम नागरिकों से अपील की गई है कि मदिरा का उपभोग करने के लिए केवल छत्तीसगढ़ शासन द्वारा निर्धारित मदिरा दुकानों से ही मदिरा क्रय करें।