रायपुर: अवैध स्क्रैप और बैटरी कारोबार पर पर्यावरण मंडल का शिकंजा, राज्यभर में चलेगा विशेष अभियान
छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल ने राज्य में अवैध रूप से स्क्रैप एवं प्रयुक्त बैटरियों के संग्रहण, भंडारण, परिवहन, पुनर्चक्रण (रीसाइक्लिंग) और व्यापार में संलिप्त व्यक्तियों एवं संस्थाओं के खिलाफ सख्त कार्रवाई की चेतावनी दी है। मंडल ने स्पष्ट किया है कि बैटरी अपशिष्ट प्रबंधन से जुड़ी सभी गतिविधियां केवल निर्धारित नियमों और वैधानिक प्रावधानों के अनुरूप ही संचालित की जानी चाहिए।
मंडल के अनुसार राज्य के विभिन्न क्षेत्रों में बिना आवश्यक पंजीयन, प्राधिकार और वैध दस्तावेजों के प्रयुक्त एवं स्क्रैप बैटरियों का संग्रहण, भंडारण और क्रय-विक्रय किए जाने की जानकारी मिली है। ऐसी गतिविधियां न केवल पर्यावरणीय नियमों का उल्लंघन हैं, बल्कि पर्यावरण और जनस्वास्थ्य के लिए भी गंभीर खतरा पैदा करती हैं।
छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल ने बताया कि बैटरी अपशिष्ट प्रबंधन नियम, 2022 के तहत अपशिष्ट बैटरियों का संग्रहण, भंडारण, परिवहन और व्यापार केवल विधिवत पंजीकृत एवं अधिकृत संस्थाओं द्वारा ही किया जा सकता है। परिवहन के दौरान निर्धारित सुरक्षा मानकों का पालन, आवश्यक दस्तावेजों का संधारण तथा खरीद-बिक्री से संबंधित अभिलेखों का रख-रखाव अनिवार्य है।
मंडल ने चेतावनी दी है कि खुले स्थानों पर अपशिष्ट बैटरियों का भंडारण, अनधिकृत संग्रहण, पर्यावरणीय मानकों के विपरीत संचालन अथवा अवैध व्यापार दंडनीय अपराध की श्रेणी में आता है। ऐसे मामलों में पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986, बैटरी अपशिष्ट प्रबंधन नियम, 2022 तथा अन्य लागू कानूनी प्रावधानों के तहत कठोर दंडात्मक कार्रवाई की जाएगी।
अवैध गतिविधियों पर अंकुश लगाने के लिए राज्यभर में विशेष निरीक्षण एवं प्रवर्तन अभियान चलाया जाएगा। इस दौरान संदिग्ध गतिविधियों में संलिप्त व्यक्तियों, फर्मों और संस्थानों की जांच की जाएगी तथा नियमों के उल्लंघन पाए जाने पर विधिसम्मत कार्रवाई की जाएगी। गंभीर मामलों में अभियोजन दर्ज कर न्यायालयीन कार्रवाई भी की जा सकती है।
पर्यावरण मंडल ने सभी स्क्रैप व्यापारियों, कबाड़ संचालकों, परिवहनकर्ताओं एवं बैटरी अपशिष्ट प्रबंधन से जुड़े हितधारकों से तत्काल प्रभाव से आवश्यक पंजीयन और अनुमतियां प्राप्त कर अपने संचालन को नियमों के अनुरूप करने की अपील की है। साथ ही आम नागरिकों से भी आग्रह किया गया है कि यदि कहीं अवैध रूप से स्क्रैप या अपशिष्ट बैटरियों का संग्रहण, भंडारण, परिवहन अथवा व्यापार हो रहा हो तो इसकी सूचना संबंधित क्षेत्रीय कार्यालय या मंडल को दें, ताकि पर्यावरण संरक्षण और जनस्वास्थ्य सुरक्षा सुनिश्चित की जा सके।