रायगढ़: बिना अनुमति चक्काजाम करने वालों पर पुलिस सख्त, 3 नामजद समेत 15 के खिलाफ एफआईआर

रायगढ़: बिना अनुमति चक्काजाम करने वालों पर पुलिस सख्त, 3 नामजद समेत 15 के खिलाफ एफआईआर

रायगढ़, 8 मार्च 2026। बिना प्रशासनिक अनुमति सड़क जाम कर प्रदर्शन करने वालों पर रायगढ़ पुलिस ने सख्त कार्रवाई शुरू कर दी है। सराईपाली साप्ताहिक बाजार के पास सराईपाली-गेरवानी मुख्य मार्ग को अवरुद्ध कर चक्काजाम करने के मामले में पुलिस ने 3 नामजद समेत 10 से 15 अन्य लोगों के खिलाफ अपराध दर्ज किया है।

जानकारी के अनुसार 6 मार्च 2026 को ग्राम सराईपाली के साप्ताहिक बाजार के पास कुछ ग्रामीणों ने बिना अनुमति मुख्य मार्ग को जाम कर दिया था, जिससे वाहनों की आवाजाही पूरी तरह बाधित हो गई और आम लोगों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ा।

घटना की सूचना मिलते ही एसडीएम घरघोड़ा, थाना प्रभारी पूंजीपथरा, नायब तहसीलदार तमनार सहित पूंजीपथरा और तमनार पुलिस की टीम मौके पर पहुंची। अधिकारियों ने प्रदर्शनकारियों की मांगों को सुना और उन्हें समझाइश देते हुए जाम हटाने के लिए कहा। इसके बाद प्रशासन और पुलिस की पहल पर चक्काजाम समाप्त कराया गया और मार्ग पर आवागमन बहाल किया गया।

इसी दौरान एक निजी प्लांट की बस के चालक ने थाना पूंजीपथरा में रिपोर्ट दर्ज कराई। उसने बताया कि वह रायगढ़ से रूपानाधाम स्टील प्लांट, सराईपाली के कर्मचारियों को बस से लेकर जा रहा था। जब बस सराईपाली साप्ताहिक बाजार के पास पहुंची, तभी पंकज प्रधान, ईश्वर किसान, संदीप भोय उर्फ पप्पू और अन्य 10 से 15 लोगों ने सड़क जाम कर सभी वाहनों की आवाजाही रोक दी।

पुलिस ने मामले में अपराध क्रमांक 31/2026 के तहत भारतीय न्याय संहिता की धारा 126(2) और 191(2) में मामला दर्ज किया है। पुलिस द्वारा आरोपियों की गिरफ्तारी और अन्य वैधानिक कार्रवाई की प्रक्रिया जारी है।

पुलिस प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि धरना, रैली, प्रदर्शन या किसी भी प्रकार के आंदोलन के लिए प्रशासनिक अनुमति लेना अनिवार्य है। बिना अनुमति सड़क जाम करना कानूनन अपराध है और इससे आम लोगों को अनावश्यक परेशानी होती है।

एसएसपी शशि मोहन सिंह ने सख्त संदेश देते हुए कहा कि सभी नागरिकों को अपनी मांग रखने का अधिकार है, लेकिन बिना अनुमति रैली, धरना या चक्काजाम जैसी गतिविधियों को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। ऐसे मामलों में आगे भी कड़ी कार्रवाई की जाएगी।