जशपुर: एक अप्रैल 2019 के पूर्व पंजीकृत समस्त श्रेणी के मोटर वाहनों पर 120 दिवस के भीतर नए नंबर लगाने हेतु निर्देश जारी...... पढ़िए पूरी खबर

जशपुर: एक अप्रैल 2019 के पूर्व पंजीकृत समस्त श्रेणी के मोटर वाहनों पर 120 दिवस के भीतर नए नंबर लगाने हेतु निर्देश जारी...... पढ़िए पूरी खबर

जशपुरनगर:- सर्वाेच्च न्यायालय के निर्देशानुसार छत्तीसगढ़ में 01 अप्रैल 2019 के पूर्व पंजीकृत समस्त श्रेणी के मोटर वाहनों पर वाहन स्वामी द्वारा 120 दिवस के भीतर एच.एस.आर.पी.(हाई सिक्योरिटी रजिस्ट्रेशन प्लेट) लगवाया जाना अनिवार्य किया गया है।

   जिला परिवहन अधिकारी से मिली जानकारी के अनुसार इस संबंध में परिवहन विभाग द्वारा दो वेंडर कमशः मेसर्स रीयल मेजॉन इंडिया लिमिटेड एवं रोसमेर्टा सेफ्टी सिस्टम लिमिटेड को निर्धारित दर पर एच.एस.आर.पी. लगाने के लिए अधिकृत किया गया है।

   परिवहन विभाग द्वारा समस्त आर०टी०ओ० कार्यालयों को दो जोन में बांटा गया है। जोन बी के अंतर्गत जिला परिवहन कार्यालय जशपुर शामिल है। जशपुर जिले में पंजीकृत समस्त श्रेणी के वाहनों का एच०एस०आर०पी० लगाने की जिम्मेदारी मेसर्स रोज मेर्टा सेफ्टी सिस्टम लिमिटेड को दी गई है। आम नागरिकों की सुविधा हेतु हाई सिक्योरिटी रजिस्ट्रीकरण चिन्ह आवेदन की प्रक्रिया वेबसाईट www.hsrpcg.com पर उपलब्ध होगी।